Department of Revenue & Disaster Management, Haryana Haryana E Kshatipurti Portal Kharif 2025Short Details Of Scheme Notification |
Important Dates |
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- Starting Date : 21/08/2025
- Last Date : 10/09/2025 11:59 PM
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Application Fees |
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- No Fees For All
- Fill Online Form Only
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Short Information |
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- राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, हरियाणा ने बाढ़, भारी बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए ई-क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल के माध्यम से किसान अपनी फसल नुकसान की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं और पात्र होने पर सरकार द्वारा उन्हें मुआवजा राशि सीधे बैंक खाते में प्रदान की जाएगी। हाल ही में सरकार ने पोर्टल की अंतिम तिथि बढ़ाकर 10 सितंबर 2025 कर दी है, ताकि राज्य के अधिक किसान इसका लाभ उठा सकें। यह पहल किसानों को पारदर्शी और समय पर राहत देने के उद्देश्य से की गई है।
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Eligibility Details |
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- केवल हरियाणा राज्य के किसान हीआवेदन कर सकते हैं।
- वे किसान जिनकी खरीफ 2025 की फसलें बाढ़, भारी बारिश या ओलावृष्टि से प्रभावित हुई हों।
- जमीन मालिक किसान और वैध लीज/बटाई पर खेती करने वाले किसान दोनों आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदक की फसल मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर दर्ज होनी अनिवार्य है।
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Benefits Of Scheme |
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- इससे किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसल नष्ट होने पर आर्थिक मदद मिलती है।
- बारिश या ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति का सामना करने वाले किसानों को समय पर सहायता प्रदान करना।
- किसान को अधिकतम 18000 रुपए प्रति एकड़ और न्यूनतम ₹2200 प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा।
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Required Documents |
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- परिवार पहचान पत्र (PPP ID) या आधार कार्ड
- भूमि संबंधी दस्तावेज़ (जमाबंदी, फरद या पट्टा)
- बैंक पासबुक (IFSC कोड सहित)
- मोबाइल नंबर (OTP और अपडेट्स हेतु)
- किराए की जमीन के लिए बटाई/लीज एग्रीमेंट
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